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पांच साल पहले केरल के कासरगोड जिले के पेरिया में दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं – क्रिपेश और सरथ लाल की हत्या के मामले में शनिवार को यहां एक सीबीआई अदालत ने सीपीआई (एम) के पूर्व विधायक सहित 14 आरोपियों को दोषी पाया।
24 आरोपियों में से, अदालत ने पहले आठ आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोप में दोषी पाया और अन्य छह को साजिश, सबूतों को नष्ट करने और अपराध को संचालित करने में सहायता प्रदान करने का दोषी पाया, जबकि शेष 10 आरोपियों को मामले से बरी कर दिया गया है।
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कोर्ट 3 जनवरी को सजा सुनाएगी.
यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश, 19, और सरथ लाल पीके, 24, की हत्या से संबंधित है।
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दोषी पाए गए आरोपियों में पूर्व विधायक और सीपीआई (एम) जिला नेता केवी कुन्हिरमन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, पूर्व सीपीआई (एम) पेरिया स्थानीय समिति के सदस्य ए पीतांबरन और पूर्व पक्कम स्थानीय सचिव राघवन वेलुथोली शामिल हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, इलाके में सीपीआई (एम) और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीति से प्रेरित हमलों और जवाबी हमलों के बाद दोहरी हत्याएं की गईं।
सीबीआई ने इस मामले में छह सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं सहित 24 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी सभा जैसे विभिन्न आरोपों के तहत आरोप पत्र दायर किया।
केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी ने 23 अक्टूबर, 2019 को केरल पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी।
राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने 20 मई, 2019 को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन पीड़ितों के माता-पिता ने पुलिस के निष्कर्षों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
अधिकारियों ने कहा कि केरल सरकार ने उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में सीबीआई जांच का विरोध किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।
मृतक सरथलाल के पिता सत्यनारायणन ने फैसले पर संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन कहा कि कानूनी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। उन्होंने कहा, “दस आरोपियों को बरी कर दिया गया है और हम अभियोजक से परामर्श के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे।”
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